सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बंगाल में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की देखरेख के लिए सेवारत या पूर्व अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों को न्यायिक अधिकारी के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया। बेंच ने कहा कि इन अधिकारियों की नियुक्ति कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी, और यह भी कहा कि बंगाल सरकार और भारत निर्वाचन आयोग के बीच विश्वास की कमी को देखते हुए उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा विचारणीय प्रमुख मुद्दा पश्चिम बंगाल में चल रहे अंतरिम निर्देश (एसआईआर) का पूरा होना है। समय-समय पर विभिन्न अंतरिम निर्देश जारी किए जाते हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण आरोप/प्रति-आरोप है जो स्पष्ट रूप से दो संवैधानिक पदाधिकारियों – लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य सरकार और चुनाव आयोग (ईसीआई) के बीच विश्वास की कमी को दर्शाता है।
